आरंभिक अभिदाय ।
322. किसी निधि के फायदों में सम्मिलित कर्मचारी की विगत सेवाओं के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए आरंभिक अभिदाय के कारण कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम, नियोक्ता के साथ कर्मचारी की पिछली सेवा के प्रत्येक वर्ष के वेतन के 81/3% से अधिक नहीं होगी।

