आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 321

नियम संख्या.

321

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

सामान्य वार्षिक अभिदाय ।

321. नियोक्ता द्वारा किसी निधि में किया जाने वाला सामान्य वार्षिक अभिदाय ऐसे युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा, जिसे अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाए, किंतु ऐसा अभिदाय प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के 81/3% से अधिक नहीं होगा।

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