किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश ।
320. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदे को स्वीकार कर सकेगा, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्ण पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता है।

