धारा 206क के अधीन तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए किसी बैंककारी कंपनी द्वारा सावधिक निक्षेपों की विशिष्टियों को बनाए रखना
31कग. (1) किसी बैंककारी कंपनी की प्रत्येक शाखा जिससे स्रोत पर कर की कटौती किए बिना सावधिक निक्षेपों पर ब्याज की बाबत धारा 206क की उपधारा (1) के अधीन तिमाही विवरणी तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, प्ररूप 26थक में ऐसी सावधिक निक्षेपों की विशिष्टियां रखेगा और बनाए रखेगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक शाखा जो अपने दैनिक लेखाओं को कम्प्यूटर मीडिया पर बनाता है, कम्प्यूटर पठनीय मीडिया पर प्ररूप सं. 26थक में विशिष्टियां रखेगा और बनाए रखेगा।

