आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 31कक

धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन कर संग्रहण की विवरणी

विषय

स्रोत पर कर की वसूली

नियम संख्या.

31कक

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन कर संग्रहण की विवरणी

धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन कर संग्रहण की विवरणी

31कक. (1) प्रत्येक संग्रहकर्त्ता की धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्ररूप 27ड़थ में तिमाही विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक देनी होगी, -

सारणी

क्रम सं.

वित्तीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही

नियत तारीख

(1)

(2)

(3)

1.

30 जून

वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई

2.

30 सितम्बर

वित्तीय वर्ष की 15 अक्तूबर

3.

31 दिसम्बर

वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी

4.

31 मार्च

वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

() उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

() उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में अंकीय हस्ताक्षरों के अधीन इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी ;

() उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में किसी इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित या प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी;

(ii) जहां -

() कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

() कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

() कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा करना अपेक्षित है ; या

() वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मद () या मद () में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर, खंड (i) के मद () या मद () में विनिर्दिष्ट ढंग में परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय,–

 (i)  विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा ;

(ii)  विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्या कोट करेगा ;

(iv) सरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है, देगा।

(v)  क्रेता द्वारा धारा 206ग की उपधारा 1क के अधीन घोषणा देने की दृष्टि में प्राप्त या विकलित रकम जिस पर कर संगृहित नहीं किया गया है के ब्यौरे देने होंगे;

73क[(vi) प्राप्त या विकलित रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करे, जिस पर कर एकत्रित नहीं किया गया था,--

 (क) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पहले परंतुक के अधीन क्रेता से प्राधिकृत व्यौवहारी द्वारा;

 (ख) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के अधीन प्राधिकृत व्यौवहारी द्वारा;

 (ग) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन और धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, किसी प्राधिकृत व्यौवहारी या क्रेता से किसी विदेशी पर्यटन कार्यक्रम के विक्रेता द्वारा।

(vii) प्राप्त या विकलित रकम की विशिष्टयां प्रस्तुत करे, जिस पर क्रेता से कर एकत्रित नहीं किया गया था,--

 (क) धारा 206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अधीन ; और

 (ख) धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (अ) या उपखंड (आ) अथवा उपखंड (इ) के मद्दे या उपखंउ (इ) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए।]

73कक[(5) महानिदेशक आयकर प्रणाली विवरणी देने और सत्यापन में दावा करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी देने के संबंध में और सत्यापन करने के संबंध में दिन प्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम के उपबंध मानो वे आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप से तत्काल पहले वे थे लागू होंगे।

 

73क. आय-कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.10.2020 से अंतःस्थापित।

73कक. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 19.2.2013 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (5) निम्नानुसार था :

  "(5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबंध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

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