निधि धनराशि का विनिधान ।
318. (1) निधि में अभिदाय की गई, या ब्याज या अन्यथा निम्नलिखित के रूप में प्राप्त या उपार्जित की गई, या अन्यथा निम्नलिखित सभी धनराशियाँ:
| (क) | भारत में डाकघर बचत बैंक खाते में जमा की जाएंगी; या | |
| (ख) | किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जाएंगी, या | |
| (ग) | भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या अधिनियम की धारा 2(58) में यथापरिभाषित किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ किए गए समूह उपदान स्कीम के अधीन अभिदाय करने के प्रयोजन से उपयोग की गई हो, |
(2) उपरोक्त यथा उल्लिखित जमा या उपयोग न की गई कोई निधि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की समय-समय पर यथासंशोधित, तारीख 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11/14/2013- पीआर के अनुसरण में विनिधान की जाएगी।

