निधि के परिसमापन आदि के लिए व्यवस्थाएँ ।
312. निधि के परिसमापन या किसी अन्य निधि के साथ इसके समामेलन से संबंधित कोई भी व्यवस्था अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और उसके द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी, जो अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए ।

