धारा 203 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र देना
31. (1) किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर काटे गए कर का प्रमाणपत्र अध्याय 17ख के अनुसरण में या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी के निमित्त नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र निम्नलिखित में–
(क) यदि कर कटौती या संदाय धारा 192 69क[और धारा 194त] के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16 में होगा; और
(ख) यदि कर कटौती या संदाय अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16क में होगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:-
(क) कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का विधिमान्य स्थायी खाता संख्या (पैन);
(ख) कटौतीकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टैन);
(ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, चालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांकों;
(ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकों।
(घ) (i) स्रोत पर कर कटौती के संबंधित त्रैमासिक विवरणी की प्राप्ति संख्या जिसे नियम 31क के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है;
(ii) स्रोत पर कर कटौती के लिए खंड (i) में जहां आय "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है निर्दिष्ट विवरणी की दशा में सभी संबंधित तिमाही विवरणियों के प्राप्ति संख्यांक।
(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर्मचारी या संदायकर्ता को, जो स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार हैं और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय द्वारा देने होंगे।
सारणी
क्रम सं. |
प्ररूप सं. |
नियतकालिक |
देय तारीख |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
1. |
16 |
वार्षिक |
वित्तीय वर्ष जिसमें आय संदत्त की गई है और कर कटौती की गई है के तत्काल अनुगामी वित्तीय वर्ष के 70[जून] की 31 तारीख तक |
2. |
16क |
तिमाही |
स्रोत पर कर कटौती की विवरणी नियम 31क के अधीन देने के लिए नियत तारीख से पंद्रह दिन के भीतर। |
(3क) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झक के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे सृजित करने और डाउनलोड करने के पश्चात् नियम 31क के अधीन प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदायकर्ता को प्ररूप संख्या 16ख में स्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।
71[(3ख) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र पाने वाले को प्ररूप संख्या 16ग में नियम 31क के अधीन प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल में सृजित और डाउनलोड करके प्रस्तुत कर सकेगा।]
71क[(3ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर उसे उत्पादक या डाउनलोड करने के पश्चात नियम 31क के अधीन प्ररूप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण देने के लिए नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पाने वाले को प्ररूप सं. 16घ में स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।]
71ख[(3घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194ध में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति है और उस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है प्ररूप सं. 16ड़ में स्त्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र पाने वाले को नियम 31क के अधीन प्ररूप सं. 26ड़ में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पंद्रह दिन के भीतर प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे सृजित और डाउनलोड करने के पश्चात् करेगा।]
(4) यदि कोई निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है, प्रत्येक नियोजक द्वारा ऐसे निर्धारिती जब वह नियोजित किया गया था का संबद्ध का प्ररूप सं. 16 में भाग क में प्रमाणपत्र जारी करेगा और भाग ख प्रत्येक नियोजक द्वारा या निर्धारिती के विकल्प पर अंतिम नियोजक द्वारा जारी हो सकेगा।
(5) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 16 या प्ररूप सं. 16क में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा, यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति के लिए जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित है।
(6)(i) जहां कोई प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 16 में दिया जाना है कटौतीकर्ता का यह विकल्प होगा कि ऐसे प्रमाणपत्रों पर प्राधिकृत करने को अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग कर सकेगा।
(ii) खंड (i) के अधीन जारी प्रमाणपत्र की दशा में कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि–
(क) उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन किया है;
(ख) एक बार प्रमाणपत्र अंकीय हस्ताक्षरित किया जाता है, प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु में परिवर्तन संशोधन योग्य नहीं है; और
(ग) प्रमाणपत्र पर एक नियंत्रक संख्या होगी और ऐसे प्रमाणपत्रों की लॉग कटौतीकर्ता द्वारा रखी जाएगी।
(6क) महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और वह उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।
(7) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर कटौती के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे।
स्पष्टीकरण. - इस नियम और नियम 27घ के प्रयोजन के लिए, चालान पहचान संख्या से बैंक शाखा की मूल सांख्यिकी विवरणी पर समाविष्ट संख्या अभिप्रेत है जहां कर जमा किया जाता है बैंक द्वारा जिस तारीख को कर जमा किया जाता है और चालान की क्रम संख्या दी जाती है।
69क. आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 2.9.2021 से अंत:स्थापित
70. आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 2.6.2017 से "मई" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
* ऐसा प्रतीत होता है कि 'धारा 194ज' का अनवधानता से प्रयोग नहीं किया गया है।
71. आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 8.6.2017 से अंत:स्थापित।
71क. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से अंत:स्थापित।
71ख. आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 1.7.2022 से अंत:स्थापित।

