आरंभिक अभिदाय ।
306. धारा 29 (1) (क) के अधीन अनुज्ञेय कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो कोई विनिर्दिष्ट करने के लिए उचित समझे, किसी कर्मचारी की पूर्व सेवाओं के लिए नियोक्ता द्वारा अधिवार्षिकी निधि में आरंभिक अभिदाय उसी कर्मचारी के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए भविष्य निधि (मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त), यदि कोई हो, में नियोक्ता के अभिदाय को घटाकर पूर्व सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन के 27% से अधिक नहीं होगा।

