किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश ।
304. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदा प्राप्त कर सकता है, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्व पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता ।

