नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ ।
301. नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | "अनुमोदन प्राधिकारी पद से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है। | |
| (ख) | "फायदाग्राही" पद से अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के अनुच्छेद 3 (ख) में निर्दिष्ट वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए वार्षिकी का उपबंध किया गया है; | |
| (ग) | "निधि" पद से ऐसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि का कोई भाग अभिप्रेत है, जिसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संदाय करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित या गठित निधि भी सम्मिलित है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, और | |
| (घ) | "न्यास" पद से वह न्यास अभिप्रेत है जिसके अधीन अधिवार्षिकी निधि की स्थापना की जाती है तथा "न्यासी" शब्द से उसके न्यासी अभिप्रेत हैं। |

