भारत में लाभांश की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था ।
3. धारा 2 (42) में निर्दिष्ट व्यवस्था, जो किसी कंपनी द्वारा भारत में लाभांश (अधिमानी शेयर पर लाभांश सहित) की घोषणा और संदाय के लिए की जाएगी, वह इस प्रकार होगी |
| (क) | सभी शेयरधारकों के लिए कंपनी का शेयर रजिस्टर किसी भी कर वर्ष के संबंध में भारत में उसके मुख्य व्यवसाय स्थान पर नियमित रूप से ऐसे वर्ष की पहली अप्रैल के पश्चात् की दिनांक से बनाए रखा जाएगा, | |
| (ख) | कर वर्ष के लेखा पास करने और उससे संसक्त किसी भी लाभांश की घोषणा के लिए साधारण बैठक केवल भारत में ही होगी; और | |
| (ग) | घोषित लाभांश, यदि कोई हो, सभी शेयरधारकों को केवल भारत के भीतर ही देय होगा । |

