आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 2घख

पेंशन निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए अन्य शर्तें

नियम संख्या.

2घख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

पेंशन निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए अन्य शर्तें

1[पेंशन निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए अन्य शर्तें.

2घख. धारा 10के खंड (23चड़) के प्रयोजन के लिए पेंशन निधि में निम्नलिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षा की जाएगी, अर्थात्:--

 (i) यह किसी विदेशी निधि के अधीन, जिसके अंतर्गत ऐसी विधियां भी हैं, जो किसी प्रांत, राज्य या स्थानीय निकाय, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसके अधीन, यथास्थिति, यह सृजित या स्थापित है, उसके राजनैतिक घटकों के लिए बनाए गए हों;

(ii) यह यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हितग्राहियों से सेवानिवृत्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, नि:शक्तता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या अन्य समरूप प्रतिकर उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी है;

1क[बशर्ते खंड (ii) में परिसंपत्तियों के सम्बंध में शर्ते निवेश या निर्देशित हुई प्रतीत होती है। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती है:-

 (क) ऐसी निधि द्वारा निर्देशित अथवा निवेशित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक न हो

 (ख) ऐसी परिसंपत्तियाँ पूरी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेशी सरकार के स्वामित्व में हो;

 (ग) ऐसी परिसंपत्तियाँ विदेशी सरकार के ऊपर विघटन में निहित हो।]

(iii) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए और निधियों या खंउ (ii) में निर्दिष्ट योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाता है तथा पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को फायदा उपगत नहीं करेगा;

2[परंतु खंड (iii) के उपबंध लेनदारों या जमाकर्ताओं को दिए गए संदाय या भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गए श्रणों या उधारियों को लागू नहीं होंगें]

3[आगे यह भी व्यवस्था की जाती है की खंड (ii) के परंतुक में संदर्भित परिसंपत्तियो से होने वाली आय पर लागू नहीं हो यदि उक्त आय विदेशी सरकार के खाते में अथवा सरकार द्वारा धारित किसी अन्य खाते में जमा की गयी है। ताकि किसी निजी व्यक्ति को आय का कोई भी भाग किसी अन्य लाभ के लिए प्रभावित न हो। 3. मूल नियम में नियम 2घग में, उप नियम (1) में "स्पष्टीकरण" शब्द के स्थान पर, "स्पष्टीकरण 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे;]

(iv) 4[***]

 (v) वह भारत में तिमाही के दौरान किए गए विनिधानों के संबंध में ब्यौरों से तिमाही के अंत से एक मास के भीतर प्ररूप सं. 10खखख में संसूचित करेगा;

(vi) वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय-कर की विवरणी फाइल करेगा तथा ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान धारा 10के खंड 23चड़ के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखपाल से प्ररूप सं. 10खखग में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।]

5[स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए "श्रणों और उधारियों" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (23चड़) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उप खंड (ख) में उनका है।]

 

  1. आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 17-8-2020 से अंतःस्थापित।

  1क. आय-कर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 26.4.2021 से अंतःस्थापित।

  2. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 15.4.2021 से अंतःस्थापित।

  3. आय-कर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 26.4.2021 से अंतःस्थापित।

  4. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 15.4.2021 से लोप किया गया। लोप से पूर्व खंड (iv) निम्न प्रकार था

"(iv) वह भारत या भारत से बाहर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में नहीं लेगा।"

  5. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 15.4.2021 से अंतःस्थापित।

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