धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) और (iiiकड़) के प्रयोजनों के लिए वार्षिक प्राप्तियों की राशि
2खग. (1) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की, जो केवल शिक्षा के प्रयोजनों के लिए है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् वार्षिक प्राप्तियों की राशि एक करोड़ रुपए होगी।
(2) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकड़) के प्रयोजनों के लिए, बीमारी या मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों के दाखिले और उपचार के लिए अथवा उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के दौरान अथवा उन व्यक्तियों के, जिन्हें चिकित्सीय देखभाल या स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, उपचार के लिए ऐसे किसी अस्पताल या अन्य संस्था की, जो केवल लोकोपकार के लिए है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् वार्षिक प्राप्तियों की राशि एक करोड़ रुपए होगी।

