आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 29ग

कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

विषय

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय बचत योजना, लाभांश, स्रोत पर कर की कटौती, सिक्युरिटियों पर ब्याज

नियम संख्या.

29ग

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

29ग. (1) धारा 197क की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन घोषणा प्ररूप सं. 15छ में और धारा 197क की उपधारा (1ग) के अधीन घोषणा प्ररूप सं. 15ज में होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति में दी जाएगी, अर्थात–

() कागज पत्र में;

() उपनियम (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक रूप में।

(3) धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट स्वरूप के किसी आय के संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपनियम (7) के अधीन प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान क्रमश: प्ररूप संख्या 15छ और प्ररूप संख्या 15ज में उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक घोषणा के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियां नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के उपबंधों के अनुसार उक्त तिमाही के कर की कटौती के विवरण में प्रस्तुत करेगा।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या सहित वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों से अंतर्विष्ट नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के उपबंधों के अनुसार, इस तथ्य पर विचार किए बिना, कि उक्त तिमाही में किसी कर की कटौती नहीं की गर्इ है, नियम 31क में निर्दिष्ट कर की कटौती का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन आयकर प्राधिकारी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसने उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त हुर्इ है, शेष 7 वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से उपनियम (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों के अनुसार अधिनियम के अधीन सत्यापन या किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करनी या उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(7) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) आयकर प्राधिकारी को घोषणा प्रस्तुत करने, उसके सत्यापन, विशिष्ट पहचान संख्या के आबंटन या उपलब्ध करवाने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों के अनुसार घोषणा की विशिष्टियों को प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी गर्इ घोषणा की सूचना, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिससे धारा 197क की उपधारा (1ग) के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन या उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गर्इ घोषणा करने वाले व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ है, उपलब्ध करवाएगा।

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