मान्यता वापस लेने पर कर से छूट ।
299. यदि अनुमोदन प्राधिकारी किसी भविष्य निधि से मान्यता वापस ले लेता है, तो मान्यता वापस लेने से पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा का अतिशेष अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे संदत्त संचित अतिशेष प्राप्त होने के समय कर मुक्त रूप से संदत्त की जाएगी, और उसके लिए शेष संचित अतिशेष पर इस प्रकार कर के अध्यधीन होगा मानो निधि को कभी मान्यता दी ही न गई हो।

