मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना ।
295. यदि कोई कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी को इस समनुदेशन या प्रभार की जानकारी होने पर कर्मचारी को सूचना जारी करना होगा, जिसमें कर्मचारी को सूचित किया जाएगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय माना जाएगा जिसमें निर्धारण अधिकारी को स्थिति ज्ञात हुई, और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

