आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 293

नियम संख्या.

293

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

नामनिर्देशन ।

293. (1) भविष्य निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को, उसकी मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि में संचित राशि प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसा नामनिर्देशन प्ररूप संख्या 184 में किया जाएगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करता है, तो वह अपने नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि भविष्य निधि में उसके खाते में जमा होने वाली पूरी राशि का उपयोग हो सके।

(3) जहां नामनिर्देशन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा और किसी कर्मचारी द्वारा अपने परिवार से संबंधित न होने वाले व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा, किंतु यदि कर्मचारी बाद का में परिवार बन जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा और कर्मचारी तब अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामनिर्देशन कर सकता है।

(5) यदि नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में हो, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो सदस्य किसी वयस्क परिवार के सदस्य को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और यदि कोई वयस्क परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक चुन सकता है।

(6) कोई कर्मचारी प्ररूप संख्या 184 में न्यासियों को लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामनिर्देशन में संशोधन कर सकेगा और यदि नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशन कर्मचारी को वापस मिल जाएगा जो उस हित के लिए नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(7) नामनिर्देशन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह न्यासियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख को विधिमान्य है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" से,

(क) पुरुष सदस्य के मामले में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, और
(ख) महिला सदस्य के मामले में, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे;

अभिप्रेत है।

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