आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 29

नियम संख्या.

29

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 45(1)(क)(ii) तथा (2) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी तथा अनुमोदन की प्रक्रिया |

29. (1) धारा 45 के खंड (क)(ii) के साथ पठित खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार की सहमति से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) होंगे।

(2) धारा 45(2) के प्रयोजनों के लिए.

(क) विहित प्राधिकारी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार होगा:
(ख) कोई भी कंपनी उक्त धारा के अधीन कटौती की हकदार नहीं होगी, जब तक कि वह अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए अवधारित प्राधिकारी के साथ कोई समझौता नहीं करती है और खाता पुस्तकों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा और इस नियम में दिए गए रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है;
(ग) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कंपनी द्वारा प्ररूप सं. 11 में किया जाएगा;
(घ)  विहित प्राधिकारी.--.
(i) यदि वह समाधान है कि धारा 45 (2) में वर्णित और इस उपनियम में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई हैं, तो आवेदन प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर प्ररूप सं. 14 में सुविधा को मंजूरी देते हुए लिखित में आदेश पारित करें:
(ii) जहां कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वहां कंपनी को सुनवाई का सही मौका दिया जाएगा और
(iii) ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय कर आयुक्त को उपलब्ध कराएगा;
(ङ) किसी कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
(i) सुविधा पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित डेटा संग्रहण या इसी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित नहीं होनी चाहिए;
(ii) विहित प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा,-
(अ) प्ररूप संख्या 12 के भाग ए में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन के संबंध में
(आ) कर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय की मात्रा अवधारित करना और प्ररूप सं. 12 के भाग बी में धारा 45 (2) के अधीन कटौती के लिए पात्र होना;
(iii) उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 12 में रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को एक सौ बीस दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी,-
(अ) उप-खंड (11)(अ) में निर्दिष्ट मामले में, अनुमोदन प्रदान करने का
(आ) उप-खंड (ii)(आ) में निर्दिष्ट मामले में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में;
(iv) कंपनी प्रत्येक अनुमोदित सुविधा के लिए अलग-अलग खाता बही बनाए रखेगी, जिसकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी;
(v) प्ररूप संख्या 13 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 263(1) (ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी;
(vi) कंपनी ऐसे लेखापरीक्षित वार्षिक खाते की प्रति प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1) (क) के अधीन दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न के साथ संलग्न करेगी;
(vii) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इन-हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधा पर पूंजी और रेवेन्यू व्यय कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय स्टेटमेंट में शेड्यूल या लेखा के नोट्स में दिखाया गया है, जो उसकी सालाना रिपोर्ट और आय कर के कैलकुलेशन के लिए तैयार किया गया है; और
(viii) स्वीकृत सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के अनुमोदन के बिना उनका निपटान नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लेखापरीक्षित से लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा अभिप्रेत है, जैसा कि धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित है ।

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