22[अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना
29. अपील के पक्षकार अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे, किंतु यदि अधिकरण की अपेक्षा हो कि कोर्इ दस्तावेज पेश किया जाए या किसी साक्षी का परीक्षण किया जाए या कोर्इ शपथपत्र फाइल किया जाए, जिससे अधिकरण आदेश पारित करने में समर्थ हो सके, या यदि उसके लिए कोर्इ अन्य ताित्त्वक कारण हो या यदि आय-कर प्राधिकारियों ने निर्धारिती को उन विषयों पर, जो उसने उल्लिखित किए हों या जिन्हें उसने उल्लिखित न किया हो, साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना मामले को विनिश्चित कर दिया हो तो अधिकरण कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसा दस्तावेज पेश करने या साक्षी की परीक्षा करने या शपथ पत्र फाइल करने की अनुमति दे सकेगा या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।]
22. आय-कर (अपील अधिकरण) (संशोधन) नियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

