अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था को सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित मानने हेतु सरकारी अनुदान का प्रतिशतता ।
287. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उसमें निर्दिष्ट अन्य संस्था को किसी कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित माना जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को उस कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, उक्त कर वर्ष के दौरान प्राप्त किन्हीं दोनों सहित उनकी कुल प्राप्तियों के 50% से अधिक हो ।

