अधिनियम की अनुसूची 7 के अधीन कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किसी निधि के अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं [सारणी: क्रम संख्या 2] ।
286. (1) कर्मचारियों और उनके आश्रितों (जहां ऐसे कर्मचारी ऐसी निधि के सदस्य हैं) के कल्याण के लिए ऐसे प्रयोजन हेतु जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाए, स्थापित कोई भी निधि किसी न्यास के अधीन गठित की जाएगी और यह एक न्यास विलेख द्वारा प्रमाणित होगी।
(2) निधि में अभिदाय कर्मचारियों द्वारा आवधिक अभिदान द्वारा किया जाएगा।
(3) अनुमोदन हेतु आवेदन प्ररूप संख्या 180 में ऐसे प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता में वह क्षेत्र या राज्यक्षेत्र हैं जिसमें खाते रखे गये हैं, और ऐसे आवेदन के साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।
(4) प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जहां उसका समाधान हो जाता है कि,-
| (क) | अधिनियम की अनुसूची 7 (सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित सभी शर्तों और इस नियम का पालन किया गया है, वह लिखित रूप में ऐसे समाधान को अभिलिखित करेगा और निधि को कर वर्ष या उन वर्षों को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुमोदन प्रदान करेगा जो तीन कर वर्षो से अधिक नहीं होंगे जिनके लिए अनुमोदन विधिमान्य होगा; | |
| (ख) | यदि अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित शर्तों और इस नियम का पालन नहीं किया गया है, तो वह अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा। |
(5) उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

