आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 282

नियम संख्या.

282

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

पेंशन निधि की अधिसूचना और अन्य शर्ते जिनका समाधान पेंशन निधि द्वारा किया जाना है ।

282. (1) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7, टिप्पण 5 (क) (iii)] में उल्लिखित पेंशन निधि द्वारा निम्नलिखित अन्य शर्तों का समाधान किया जाना अपेक्षित होगा:-

(क) इसे किसी विदेश की विधि के अधीन विनियमित किया जाएगा, जिसमें इसके किसी राजनीतिक घटक, जो कोई प्रांत है, राज्य है या स्थानीय निकाय है, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात है, जिसके अधीन इसे यथास्थिति, सृजित या स्थापित किया गया है, द्वारा बनाई गई विधियां भी सम्मिलित हैं,
(ख) यह किसी एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों का प्रबंधन या विनिधान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो, यथास्थिति, ऐसे निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों को सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, दिव्यांगता, मृत्यु फायदा या किसी भी समान प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है,
(ग) खंड (ख) में उल्लिखित शर्त प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के संबंध में पूरी मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों:-
(i) ऐसी आस्तियों का मूल्य ऐसे निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो;
(ii) ऐसी आस्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं, और
(iii) विघटन होने पर ऐसी आस्ति उस विदेशी सरकार में निहित हो जाती हैं;
(घ) पेंशन निधि के उपार्जन और आस्तियों का उपयोग केवल खंड (ख) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों के लिए कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदाय को पूरा करने के लिए किया जाता है और पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है,
(ङ) खंड (घ) के उपबंध भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए गए ऋण या उधार के लिए तेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी भी संदाय पर लागू नहीं होंगे;
(च) खंड (घ) के उपबंध खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों से उपार्जित आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उक्त आय उस विदेशी सरकार के खाते में या ऐसी सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा की जाती है, ताकि आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा न पहुंचाए;
(छ) यह भारत में किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में विवरण तिमाही की समाप्ति के एक मास के भीतर तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 175 में सूचित करेगा;
(ज) यह धारा 263(1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी दाखिल करेगा और ऐसी विवरणी के साथ धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित लेखाकार से प्ररूप संख्या 176 में अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा; और
(झ) इस उपनियम में उल्लिखित ऋण और उधार पद का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5 (ग)] में उसका है।

(2) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7. टिप्पण 5 (क) (ii) (घ)] के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पेंशन निधि विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के सदस्य को प्ररूप संख्या 174 में सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करते हुए आवेदन करेगी।

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