आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 278

नियम संख्या.

278

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के प्रयोजनों के लिए शर्तें ।

278. (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के अधीन यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में छूट प्राप्त रकम, जो किसी व्यक्ति को निम्नलिखित गंतव्य के लिए उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और उसके परिवार के लिए, निम्नलिखित के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई हो या देय हो-

(क) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर या
(ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् या सेवा समाप्ति के पश्चात् भारत में किसी स्थान पर। ऐसी यात्रा के निष्पादन पर वास्तव में उपगत की गई ऐसी रकम होगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-
(i) जहां यात्रा हवाई मार्ग से की गई है, तो रकम उस यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य किराए से अधिक नहीं होगी जिसके लिए कर्मचारी गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से यात्रा करने का हकदार है;
(ii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान रेल द्वारा जुड़े हों और यात्रा हवाई मार्ग से भिन्न किसी अन्य परिवहन माध्यम से की जाए, तो गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए से अधिक राशि नहीं, और
(iii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान या उसके कुछ भाग रेल मार्ग से नहीं जुड़े और यात्रा इन स्थानों के बीच की जाती है, तो छूट के लिए पात्र रकम निम्नलिखित होगी-
(क) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान है, वहां गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से परिवहन पर यथास्थिति, प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अनधिक रकम; और
(ख) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान नहीं है, और संबंधित राज्य या किसी पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट दरें विहित नहीं की गई हैं, वहां लघुतम मार्ग से तय की गई दूरी के लिए 30 रु. प्रति किलोमीटर की दर से परिकलित रकम स्वीकार्य होगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति को कैलेंडर वर्ष 2022 से आरंभ होने वाले चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में की गई दो यात्राओं के संबंध में उपलब्ध होगी।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा चार कैलेंडर वर्षों के ऐसे किसी ब्लॉक के दौरान ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का लाभ नहीं उठाया गया है, तो व्यक्ति द्वारा तत्काल पश्चात् के चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान पहली बार प्राप्त उपभोग की गई, यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में कोई रकम, यदि कोई हो, छूट के लिए पात्र होगी।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम को उपनियम (2) के अधीन यात्राओं की संख्या के संबंध में यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम की पात्रता का अवधारण करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चों को उपलब्ध नहीं होगी।

(6) उपनियम (5) के उपबंध 1 अक्तूबर, 1998 से पूर्व जन्मे बच्चों के संबंध में और एक बच्चे के पश्चात् एक से अधिक जन्मे बच्चे के मामले में भी लागू नहीं होंगे।

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