आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 277

नियम संख्या.

277

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

भविष्य निधि या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अभिदाय पर कराधेय ब्याज की संगणना ।

277. (1) अधिनियम की अनुसूची 2 [सारणी: क्रम सं. 3 और क्रम सं. 4ग] के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना कर वर्ष के दौरान कराधेय अभिदाय खाते में उपार्जित ब्याज के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए, कर वर्ष 2021 2022 और उसके पश्चात् के सभी कर वर्षों के दौरान भविष्य निधि खाते के भीतर कराधेय अभिदाय और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गैर-कराधेय अभिदाय के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) गैर-कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:-
(i) 31 मार्च, 2021 को खाते में अंतिम अतिशेष राशि:
(ii) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान व्यक्ति द्वारा खाते में किया गया कोई भी अभिदाय जो कराधेय अभिदाय खाते में सम्मिलित नहीं है; और
(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) पर उपार्जित ब्याज,
(ख) कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:-
(i) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान खाते में व्यक्ति द्वारा किये गये अभिदाय जो अवसीमा से अधिक है, और
(ii) उपखंड (i) पर उपार्जित ब्याज,
(ग) "कराधेय ब्याज" से कर वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज के रूप में प्राप्त आय अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने से छूट नहीं हैं, और
(घ) खंड (ख) (i) के प्रयोजनों के लिए अवसीमा से निम्नलिखित अभिप्रेत है,,—
(i) 5,00,000 रु. जहां ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया जाता है, और
(ii) अन्य मामलों में 2,50,000 रु. 1

फ़ुटनोट