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नियम संख्या. 273

नियम संख्या.

273

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

फीचर फिल्मों के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण पर व्यय के संबंध में कटौती ।

273. (1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इस नियम में फिल्म वितरक कहा गया है) द्वारा फीचर फिल्मों के निर्माण के व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, एक कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में,—

(क) फिल्म वितरक फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, फिल्म के अधिग्रहण की सम्पूर्ण लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, या
(ख) फिल्म वितरक-
(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है, या
(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या
(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म वितरक-

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है; या
(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है, या
(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी नहीं की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की लागत को जहां तक कि यह—

(i) वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके फिल्म वितरक द्वारा वसूली गई रकम; या
(ii) ऐसी राशि जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गये हैं; या
(iii) फिल्म प्रदर्शक द्वारा फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय से प्राप्त कुल रकम,

से अधिक नहीं है तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म वितरक द्वारा एक फीचर फिल्म का अधिग्रहण किया जाता है, और-

(क) वह स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या
(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

वहां, ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और अधिग्रहण की पूरी लागत को अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि, —

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म वितरक-
(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या
(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचे हैं, या
(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है,
 तो फिल्म के प्रदर्शन से वसूल की गई रकम, या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है या, तो यथास्थिति, ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया जाता है जिसमें कटौती स्वीकार्य है, और
(ख) ऐसे किसी मामले में, जहां फिल्म वितरक ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म वितरक लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य है।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है;
(ख) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को विक्रय किया हुआ माना जाएगा जब फिल्म वितरक द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को फिल्म की पोजिटिव प्रिंट वितरित किये गये है,
(ग) वितरक में एक उप वितरक भी सम्मिलित होगा, और
(घ) किसी फीचर फिल्म के संबंध में, "अधिग्रहण की लागत से ऐसी रकम अभिप्रेत हैं जो फिल्म वितरक द्वारा फिल्म निर्माता या अन्य वितरक को प्रदर्शन के अधिकारों के अधिग्रहण के लिए फिल्म वितरक द्वारा ऐसे यथास्थिति, फिल्म निर्माता या ऐसे अन्य वितरक के साथ किए गए करार के अधीन संदाय की जाती हैं, और जहां प्रदर्शन के अधिकार न्यूनतम प्रत्याभूति के आधार पर अधिग्रहित किए गए हैं, वहां न्यूनतम प्रत्याभूत रकम है—
(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए फिल्म वितरक द्वारा किए गए व्यय की रकम नहीं है, और
(ii) फिल्म के विज्ञापन के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय नहीं है।

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