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नियम संख्या. 272

नियम संख्या.

272

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

फीचर फिल्मों के निर्माण पर व्यय के संबंध में कटौती ।

272. (1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें फिल्म निर्माता कहा गया है) द्वारा किए गए फीचर फिल्मों के निर्माण के कारवार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में,

(क) फिल्म निर्माता फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या
(ख) फिल्म निर्माता-
(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है, या
(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या
(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म निर्माता—

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है, या
(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या
(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,
 और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी नहीं की जाती है, फिल्म निर्माण की लागत को जहां तक कि वह है--
(i) फिल्म निर्माता द्वारा वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके वसूली गयी रकम; या
(ii) वह रकम जिसके लिए प्रदर्शनी के अधिकार बेचे गये हैं, या
(iii) फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय द्वारा फिल्म निर्माता द्वारा वसूली गई रकम के कुल योग,

से अधिक नहीं है, तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और अतिशेष यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में किसी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई फीचर फिल्म प्रमाणित की गई है, और फिल्म निर्माता-

(क) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या
(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और निर्माण की पूरी लागत को अगले निम्नलिखित कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि,—

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता—
(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या
(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेच दिए हैं, या
(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार का विक्रय कर दिया है,
 तो, यथास्थिति, फिल्म के प्रदर्शन से वसूली गई रकम या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गए हैं या ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया गया है जिसमें कटौती स्वीकार्य है; या
(ख) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म निर्माता लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य हैं।

(6) जहां निर्धारण अधिकारी की राय है कि—

(क) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार इस नियम द्वारा आच्छादित नहीं किए गए तरीके से अंतरित किए गए हैं, या
(ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस नियम के उपबंधों को लागू करना व्यावहारिक नहीं है,

तो, वह फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में ऐसी कटौती अनुज्ञात कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रत्याभूति आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है, और
(ख) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को बेचा गया माना जाएगा,—
(i) जब फिल्म के पोजिटिव प्रिंट फिल्म निर्माता द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को वितरित किए जाते हैं; या
(ii) जब फिल्म का निगेटिव फिल्म निर्माता द्वारा नियम 273 में परिभाषित फिल्म वितरकों को दिया जाता है, जहां फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक के बीच करार के संदर्भ में, पोजिटिव प्रिंट फिल्म वितरक द्वारा बनाए जाने हैं।

(8) इस नियम में,—

(क) "फिल्म सेंसर बोर्ड से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन गठित फिल्म सेंसर बोर्ड अभिप्रेत है; और
(ख) किसी फीचर फिल्म के संबंध में "निर्माण की लागत से फिल्म के निर्माण पर किया गया व्यय, अभिप्रेत है, जो—
(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए किया गया व्यय नहीं है, और
(ii) फिल्म के फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किये जाने के लिए प्रमाणित होने के पश्चात् विज्ञापन के संबंध में किया गया व्यय नहीं है,

और किसी फीचर फिल्म के निर्माण की लागत किसी सरकारी स्कीम के अधीन प्राप्त सहायिकी रकम से कम हो जाएगी, जहां ऐसी रकम को किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

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