आय का निर्धारण, जो आंशिक रूप से कृषि से और आंशिक रूप से कारबार से है ।
270. (1) धारा 533 (2) (ख) (1) के संदर्भ में, आय के मामले में, जो आंशिक रूप से कृषि आय है और आंशिक रूप से कारबार से है, किसी कृषि उपज का बाजार मूल्य जिसे निर्धारिती द्वारा बढ़ाया गया है, या उसके द्वारा किसी वस्तु प्रकार में किराए के रूप में प्राप्त किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी जाएगी, जहां-
| (क) | ऐसे कृषि उत्पाद का उपयोग ऐसे कारबार में किसी कच्चे माल के रूप में किया गया है, या | |
| (ख) | ऐसे कृषि उत्पादों की बिक्री रसीदें कारबार के खातों में सम्मिलित हैं। |
(2) किसी कृषक या वस्तु में किराए के प्राप्तकर्ता के रूप में उपगत किसी व्यय के संबंध में कोई और कटौती नहीं की जाएगी।
(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को " बाजार मूल्य" माना जाएगा,-
| (क) | जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया पर बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में विक्रय किया जाता है, या किसी कृषक या वस्तु के रूप में किराए के प्राप्तकर्ता द्वारा इसे बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात्, सुसंगत कर वर्ष के दौरान उस औसत मूल्य के अनुसार संगणित मूल्य जिस पर इसका विक्रय किया गया है, और | |
| (ख) | जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात् विक्रय नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित का कुल योग- |
| (i) | खेती का व्यय, | |
| (ii) | उस क्षेत्र के लिए संदत्त भू-राजस्व या किराया जिसमें इसे उगाया गया था; और | |
| (iii) | ऐसी रकम जिसे निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी युक्तियुक्त लाभ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पाता है। |

