आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 27

नियम संख्या.

27

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 44 के अधीन कटौती के लिए पात्र कुछ प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप

27. (1) धारा 44(3) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय के विवरण वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 5 में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 5 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

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