''वेतन'' शीर्ष के अंतर्गत आय की विशिष्टियां दिया जाना
26क. (1) निर्धारिती धारा 192 की उपधारा (1) में उल्लिखित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित दूसरे नियोजक या नियोजकों से उसके द्वारा देय या प्राप्त ''वेतन'' शीर्ष के अंतर्गत आय का तथा ऐसी आय में से स्रोत पर काटे गए किसी कर का ब्यौरा प्ररूप सं. 12ख में दे सकेगा।
(2) ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा संदाय किया जाता है, एक विवरण देगा जिसमें वेतन के बदले परिलब्धियों या लाभों का और उसके मूल्य का सही और पूर्ण ब्यौरा–
(क) प्ररूप सं. 16 में उपबंधित सुसंगत कालमों में देगा, यदि कर्मचारी को संदत्त या संदेय वेतन की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है; या
(ख) प्ररूप सं. 12खक में देगा, यदि कर्मचारी को संदत्त या संदेय वेतन की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, इसके साथ कर्मचारी की आय की विवरणी भी होगी।
स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "वेतन" का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 3 में है।

