विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी की शक्तियां ।
268. नियम 261 से नियम 267 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद के विचारण की सुनवाई किया जाता है:-
| (क) | खोज और निरीक्षण, | |
| (ख) | किसी बैंककारी कंपनी के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और किसी शपथ पर उसकी परीक्षा करना, | |
| (ग) | लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को बाध्य करना, और | |
| (घ) | कमीशन जारी करना। |

