किसी जांच का आदेश करने के लिए विहित प्राधिकारी ।
261. धारा 515 (5) (ख) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने से किसी प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को निरर्हित का आदेश केवल नियम 262 से नियम 267 के अनुसार, जहां तक हो सके, की गई किसी जांच के पश्चात् पारित किया जाएगा।

