आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 260

नियम संख्या.

260

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायी का नाम हटाया जाना जो दिवालिया है या जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है ।

260. किसी व्यक्ति का नाम जो रजिस्टर में दर्ज किया गया है,

(क)  उस अवधि के दौरान रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसके लिए वह धारा 515 (4) (ख) या 515 (4) (ग) में यथानिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्हित है; और
(ख)  अवधि पूरी होने के पश्चात् ही पुनः दर्ज किया जाएगा।

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