ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायी का नाम हटाया जाना जो दिवालिया है या जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है ।
260. किसी व्यक्ति का नाम जो रजिस्टर में दर्ज किया गया है,
| (क) | उस अवधि के दौरान रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसके लिए वह धारा 515 (4) (ख) या 515 (4) (ग) में यथानिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्हित है; और | |
| (ख) | अवधि पूरी होने के पश्चात् ही पुनः दर्ज किया जाएगा। |

