मामले और परिस्थितियाँ जिनमें नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग और ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक का भुगतान या भुगतानों का कुल योग किया जा सकता है.
26. (1) धारा 36(4) के अधीन कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी और कोई भी भुगतान धारा 36(5) के अधीन व्यवसाय या वृत्ति का अभिलाभ और लाभ नहीं माना जाएगा, जहां निम्नलिखित मामलों और परिस्थितियों में, नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या भुगतानों का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है;
| (क) | | जहां भुगतान किया जाता है- |
| (i) | | भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी या |
| (ii) | | भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 में परिभाषित कोई सहायक बैंक, या |
| (iii) | | कोई सहकारी बैंक या भूमि बंधक बैंक; या |
| (iv) | | कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के अधीन परिभाषित कोई प्राथमिक ऋण समिति; या |
| (v) | | जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम |
| (ख) | | जहां भुगतान सरकार को किया जाता है और उसके द्वारा तैयार नियमों के अधीन ऐसा भुगतान वैध मुद्रा में किया जाना अपेक्षित है; |
| (ग) | | जहां भुगतान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है- |
| (i) | | किसी बैंक के ज़रिए कोई लेटर ऑफ़ प्रत्यय अरेंजमेंट या |
| (ii) | | किसी बैंक के ज़रिए मेल या टेलीग्राफ़ ट्रांसफर या |
| (iii) | | किसी बैंक के किसी लेखा से उस बैंक या किसी दूसरे बैंक के किसी दूसरे लेखा बुक एडजस्टमेंट या |
| (iv) | | केवल बैंक को देय विनिमय पत्र |
| (घ) | | जहां भुगतान, निर्धारिती द्वारा ऐसे आदाता को आपूर्ति किए गए किसी माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए आदाता द्वारा उठाए गए किसी दायित्व की रकम के विरुद्ध समायोजन के माध्यम से किया जाता है; |
| (ङ) | | जहां भुगतान निम्नलिखित की क्रय के लिए किया जाता है- |
| (i) | | कृषि या वन उपज; या |
| (ii) | | पशुपालन से प्राप्त उत्पाद (जिसमें पशुधन, मांस, खाल और चमड़े सम्मिलित हैं) या डेयरी या मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद; या |
| (iii) | | मछली या मछली उत्पाद या |
| (iv) | | बागवानी या मधुमक्खी पालन के उत्पाद, |
ऐसी वस्तुओं उपज या उत्पादों के कृषक, उत्पादक या उत्पादक को;
| (च) | | जहां भुगतान कुटीर उद्योग में विद्युत की सहायता के बिना निर्मित या संसाधित उत्पादों की क्रय के लिए ऐसे उत्पादों के उत्पादक को किया जाता है; |
| (छ) | | जहां भुगतान किसी गांव या कस्बे में किया जाता है, जहां ऐसे भुगतान की दिनांक को किसी बैंक द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामूली तौर पर ऐसे किसी गांव या कस्बे में निवास करता है अथवा वहां कोई कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय करता हैं: |
| (ज) | | जहां निर्धारिती के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी कर्मचारी के उत्तराधिकारी को, ऐसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, छंटनी, त्यागपत्र, सेवामुक्ति या मृत्यु के संबंध में ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवजा या इसी प्रकार के सेवांत लाभ के रूप में कोई भुगतान किया जाता है और कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को देय ऐसी कुल रकम पचास हजार रूपये से अधिक नहीं होती है: |
| (झ) | | जहां भुगतान किसी निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी को धारा 392 के उपबंधों के अनुसार वेतन से आयकर काटने के पश्चात वेतन के रूप में किया जाता है, और जब ऐसा कर्मचारी- |
| (i) | | अपनी नॉर्मल ड्यूटी की जगह से भिन्न किसी दूसरी जगह या किसी पोत पर लगातार पंद्रह दिन या उससे अधिक समय के लिए टेम्पररी तौर पर पोस्ट किया गया हो, और |
| (ii) | | ऐसे स्थान या पोत पर किसी बैंक में कोई खाता नहीं रखता |
| (ञ) | | जहां भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा उसके एजेंट को किया जाता है, जिसे ऐसे व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं के लिए नकद भुगतान करने की आवश्यकता होती है; |
| (ट) | | जहां संदाय किसी ऑथराइज्ड डीलर या मनी चेंजर द्वारा अपने कारबार के नॉर्मल कोर्स में फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर्स चेक की क्रय के बदले किया जाता है। |
(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-
| (क) | | खंड (ग) और खंड (छ) में "बैंक" पद से खंड (क) के उपखंड (1) से (iv) में निर्दिष्ट कोई भी बैंक, बैंकिंग कंपनी या सोसाइटी अभिप्रेत है और इसमें बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (10 of 1949) के धारा 5 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी नहीं होने वाला कोई भी बैंक सम्मिलित हैं, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत के बाहर स्थापित हो; और |
| (ख) | | खंड (ट) में, "प्राधिकृत व्यापारी" या "मुद्रा परिवर्तक से किसी प्रवृत विधि के अधीन विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय में सौदा करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी या धन परिवर्तक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। |