भाग 6
स्रोत पर कर की कटौती
1विदेशी करेंसी में संदेय आय पर स्त्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए विनिमय दर।
26. विदेशी करेंसी में संदेय आय पर स्त्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए-
| (i) | भारत के बाहर किसी निर्धारिती को; | |
| (ii) | किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी इकाई को; | |
| (iii) | किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा भारत में किसी निर्धारिती को, |
संदेय ऐसी आय रूपए में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय दर, उस तारीख को जिसको ऐसी आय का संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्त्रोत पर कटौती किया जाना अपेक्षित है, ऐसी करेंसी की तार अंरतण क्रय दर होगी।
स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
| (i) | "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) कि धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है; | |
| (ii) | विदेशी करेंसी के संबंध में "तार अंतरण क्रय दर" से वह विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं जो ऐसी करेंसी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी करेंसी खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अंगीकृत हैं, जहां उस बैंक को ऐसी करेंसी तार अंतरण के माध्यम से उपलब्ध की जाती है; | |
| (iii) | "इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है |

