मिथ्या निरूपण द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र का रद्दकरण ।
259. (1) यदि किसी समय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र एक आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या निरूपण करके प्राप्त किया गया था, तो वह आयकर व्यवसायी के नाम को रजिस्टर से हटाने का आदेश करेगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को प्रस्तावित हटाये जाने के संबंध में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

