अवधारित शैक्षणिक अर्हताएँ ।
252. धारा 515 (3) (क) (vi) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं अवधारित की गई हैं:-
(1) वाणिज्य या विधि में डिग्री, जो भारत में वर्तमान में प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, या किसी मानित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई हो।
(2) किसी विदेशी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त, वाणिज्य या विधि में कोई डिग्री, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम (एआईयू) द्वारा यथाअवधारित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

