नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ ।
250. नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | "अधिनिर्णयन प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31 ) की धारा 5 के खंड (1) में दिया गया हैं; | |
| (ख) | "अधिकृत आयकर वृत्तिक" से धारा 515 (3) (क) (v) या (vi) में परिभाषित कोई अधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है; | |
| (ग) | धारा 515 (5) (आ) के प्रयोजन के लिए "निर्दिष्ट प्राधिकारी" वह प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह मामला आता है जिसके संबंध में आयकर वृत्तिक पर कदाचार का आरोप लगाया गया है; | |
| (घ) | "रजिस्टर" से नियम 255 में निर्दिष्ट आयकर वृत्तिकों का रजिस्टर अभिप्रेत है, और | |
| (ङ) | "निर्दिष्ट प्राधिकारी" प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जैसा भी मामला हो, होंगे। |

