मूल्यहास |
25. (1) उपनियम (7) के उपबंधों के अधीन, उपाबंध 1 में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आस्तियों के किसी भी ब्लॉक के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट प्रतिशत पर गणना की जाएगी।
(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 'बी' में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आस्तियों के किसी ब्लॉक के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य के 40% से अधिक नहीं होगा, यदि इसके स्तंभ सी में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं:-
सारणी
क्रम. सं. | व्यक्ति | पूरी की जाने वाली शर्तें | |||||||||
क | ख | ग | |||||||||
1. | घरेलू कंपनी | जिसने | |||||||||
2. |
| जिसकी आय धारा 202 (1) के अधीन कर योग्य हो । | |||||||||
3. | भारत में रहने वाली सहकारी समिति | जिसने निम्न के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है-
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(3) उपाबंध-II में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(2) के अधीन भत्ते की गणना, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक लागत पर स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी।
(4) विभिन्न कर वर्षों के लिए किसी संपत्ति के संबंध में धारा 33 (2) के अधीन अनुमत कुल मूल्यहास उक्त संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा।
(5) धारा 33(2) में विनिर्दिष्ट उपक्रम को, अपने विकल्प पर, उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यह्रास के बजाय उपाबंध 1 के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन मूल्यह्रास की अनुमति दी जा सकती है, यदि विकल्प का प्रयोग उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उससे पहले किया जाता है जिसमें वह विद्युत का उत्पादन आरंभ करता है।
(6) उपनियम (5) के अधीन एक बार प्रयोग किया गया कोई विकल्प अंतिम होगा और सभी आगामी कर वर्षों पर लागू होगा।
(7) जहाँ 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले कर वर्ष के दौरान किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए कोई नई मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया जाता है और ऐसी वस्तु या चीज-
| (क) | किसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या किसी दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाया या बनाया गया हो; या | |
| (ख) | एक ऐसी वस्तु या चीज़ है जिसका आविष्कार किया गया है, |
सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला या पब्लिक सेक्टर की कंपनी या विश्वविद्यालय या सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थान के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला,
ऐसे संयंत्र या मशीनरी को लिखित मूल्य के 40% की दर से मूल्यह्रास के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली आस्तियों के ब्लॉक के भाग के रूप में माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:-
| (i) | ऐसी तकनीक (किसी प्रक्रिया सहित) या अन्य जानकारी का उपयोग करने या ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला के स्वामी से या ऐसे स्वामी से स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से अर्जित किया गया है; | |
| (ii) | निर्धारिति अपनी आय या किसी दूसरे व्यक्ति की आय जिसके लिए वह असेसेबल है, के लिए, उस कर वर्ष के लिए जो रिटर्न देता है, जिसमें वह मशीनरी या प्लांट क्रय किया गया है, उसके साथ भारत सरकार के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह चीज़ ऐसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या ऐसी लैब में डेवलप की गई दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाई या प्रोड्यूस की गई है या वह ऐसी लैब में इन्वेंट की गई कोई चीज़ है; और | |
| (iii) | मशीनरी या संयंत्र का उपयोग अधिनियम की अनुसूची XIII की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। |
(8) उपनियम (7) के प्रयोजनों के लिए-
| (क) | "सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला से किसी निकाय के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जिसमें सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1850 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी भी सम्मिलित है, तथा जिसका वित्तपोषण पूर्णतः या मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है; | |
| (ख) | "पब्लिक सेक्टर की कंपनी से किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है; और | |
| (ग) | "विश्वविद्यालय' से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित संस्था भी सम्मिलित है। |

