धारा 514 के अधीन फीस प्रभारित करना और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
248. (1) उप-नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा ली जाने वाली फीस निम्नलिखित दरों पर परिकलित राशि से अधिक नहीं होगा:-
| (क) | यथामूल्यांकित आस्ति के पहले रु.500000 पर | मूल्य का 1/2%; |
| (ख) | यथामूल्यांकित आस्ति के अगले दस लाख रुपये पर | मूल्य का 1/5%; |
| (ग) | यथामूल्यांकित आस्ति के अगले चालीस लाख रुपये पर | मूल्य का 1/10%; |
| (घ) | यथामूल्यांकित आस्ति के शेष पर | मूल्य का 1/20% l |
(2) जहां किसी निर्धारिती के अनुरोध पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा दो या दो से अधिक आस्तियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे पंजीकृत मूल्यांकक को देय फीस की गणना के प्रयोजनों के लिए ऐसी सभी आस्तियों को एक ही आस्ति माना जाएगा।
(3) जहां उप-नियम (1) और (2) के अनुसार परिकलित फीस की राशि रु. 5000 से कम है, वहां पंजीकृत मूल्यांकक अपनी फीस के रूप में रु.5000 ले सकता है।
(4) धारा 514 (3) के अधीन किसी आस्ति के संबंध में पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 170 में होगी।

