अधिनियम की धारा 509 के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाएँ ।
244. (1) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस तारीख से एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता माना जाता हैं जिस तारीख से इस नियम में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अनुसार उसे अभिचिह्नित किया जाता है।
(2) किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता होने या न होने का अवधारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:-
| (क) | | व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2026 से बारह माह के भीतर पूर्व विद्यमान व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे: |
| (i) | | एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के निवास स्थान का अवधारण करने की अनुमति देता है; और |
| (ii) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं; |
| (ख) | | यदि किसी भी समय किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता- |
| (i) | | मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा; |
| (ii) | | वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और |
| (iii) | | मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हो । |
(3) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या-
| (क) | | क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता है; या |
| (ख) | | अपवर्जित व्यक्ति या सक्रिय इकाई के सिवाय कोई अन्य इकाई, जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों, जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हों, है - |
निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:-
| (i) | | क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2025 से बारह माह के भीतर पूर्व विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे: |
| (क) | | एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की अवस्थिति का अवधारण करने की अनुमति देता है, और |
| (ख) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अधीन एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं, |
| (ii) | | यदि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता यह प्रमाणित करता है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई अवस्थिति नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के निवास स्थान का अवधारण करने के लिए प्रभावी प्रबंधन के स्थान या प्रधान कार्यालय के पते पर विश्वास करेगा, और |
| (ii) | | यदि स्व-प्रमाणन से यह संकेत मिलता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में अवस्थित है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता मानेगा, जब तक कि वह स्व-प्रमाणन या उसके पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित रूप से यह अवधारित न कर ले कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता कोई अपवर्जित व्यक्ति है। |
(4) अपवर्जित व्यक्ति के सिवाए किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित करेगा कि क्या उसके पास एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, जब तक कि वह इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से स्व-प्रमाणन के आधार पर यह अवधारित नहीं करता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता एक सक्रिय इकाई है।
(5) इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के नियंत्रक व्यक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | | कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्रित और बनाए रखी गई जानकारी पर विश्वास कर सकता है, परंतु ऐसी प्रक्रियाएं जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं के अनुरूप हों, और |
| (ख) | | जहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं को लागू करने की विधिक रूप से आवश्यकता नहीं है, जो कि वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित जून 2019 में अद्यतन 2012 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल अनुशंसाओं के अनुरूप हैं, तो वह नियंत्रक व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समान प्रक्रियाओं को लागू करेगा। |
(6) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति से स्व-प्रमाणन पर विश्वास करेगा जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए नियंत्रक व्यक्ति के निवास स्थान का अवधारण करने और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करने की अनुमति देता है, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं।
(7) यदि किसी भी समय, किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या उसके नियंत्रक व्यक्तियों के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता-
| (क) | | मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा; |
| (ख) | | वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और |
| (ग) | | मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हो। |
(8) किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:
| (क) | | पहला और अंतिम नाम: |
| (ख) | | निवास का पता, |
| (ग) | | कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र; |
| (घ) | | प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, टीआईएन, और |
| (ङ) | | जन्म तारीख । |
(9) किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:
| (क) | | नाम: |
| (ख) | | पता, |
| (ग) | | कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र; |
| (घ) | | प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए टीआईएन, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है; |
| (ङ) | | सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के मामले में, क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में उप-नियम ( 8 ) में निर्दिष्ट जानकारी, जब तक कि ऐसे नियंत्रक व्यक्ति ने उक्त उप-नियम के अनुसार स्व-प्रमाणन प्रदान न किया हो, और साथ ही वे भूमिकाएँ जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है, यदि पहले से ही धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर अवधारित नहीं किया गया है; और |
| (च) | | यदि लागू हो, तो सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए पूरा किए जाने वाले मानदंडों के बारे में जानकारी । |
(10) उप-नियम (8) और (9) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन एकत्र करना आवश्यक नहीं है-
| (क) | | यदि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के निवास का देश या राज्य क्षेत्र रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को टीआईएन जारी नहीं करता है; या |
| (ख) | | भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं हो। |
(11) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इस नियम में अवधारित सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष पर निर्भर रह सकता है, किंतु ऐसे दायित्व रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी बने रहेंगे।
(12) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अनुसार रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी की रिपोर्ट करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी दस्तावेज़ और डेटा बनाए रखना होगा।
(13) (क) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए,—
| (i) | | जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर दो या दो से अधिक देशों या राज्य क्षेत्रों में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, तो निवास के ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा; |
| (ii) | | किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की "तर्कसंगतता" की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं) की समीक्षा करने पर उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, |
| (iii) | | जहां स्व-प्रमाणन उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, वहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को या तो एक वैध स्व-प्रमाणन, या स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन (जैसा उपयुक्त हो) प्राप्त करना होगा, और संगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार को प्रभावी करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना होगा; |
| (iv) | | उप-नियम ( 2 ) (आ) के प्रयोजनों के लिए, किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण माना जाएगा कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन या अन्य प्रलेखन में निहित सुसंगत तथ्यों या कथनों का उसका ज्ञान ऐसा है कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की स्थिति में एक यथोचित विवेकशील व्यक्ति किए जा रहे दावे पर प्रश्न उठाएगा; |
| (v) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण भी है कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के दस्तावेज़ों या फाइलों में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति के दावे के साथ उसकी स्थिति के संबंध में विरोधाभास करती है; |
| (vi) | | किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन में उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावों से संबंधित किसी भी मद के संबंध में अपूर्ण है, स्व-प्रमाणन मैं कोई ऐसी जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है, या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है; |
| (vii) | | कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, जो स्व-प्रमाणन की समीक्षा और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता पर विश्वास करता है, के संबंध में माना जाता है कि उसे सेवा प्रदाता के ज्ञान में विद्यमान तथ्य ज्ञात है या ज्ञात होने के कारण है; |
| (viii) | | किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में प्रलेखन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान उचित रूप से स्थापित नहीं की जाती है, |
| (ix) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति की स्थिति के संबंध में उसके दावे के साथ असंगत है, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो व्यक्ति की स्थिति के साथ असंगत है, या प्रलेखन में व्यक्ति की स्थिति प्रमाणित करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव है, |
| (x) | | "परिस्थितियों में परिवर्तन" पद में कोई भी ऐसा परिवर्तन शामिल है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति से संबंधित जानकारी जोड़ी जाती हैं या अन्यथा ऐसे प्रयोक्ता की स्थिति से विरोधाभास होता है, या ऐसे व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से जुड़े किसी भी प्रोफ़ाइल में जानकारी का कोई परिवर्तन या परिवर्धन होता है, यदि जानकारी का ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति को प्रभावित करता है, |
| (xi) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को प्रदान किए गए स्व-प्रमाणन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन, उस जानकारी के संबंध में स्व-प्रमाणन की वैधता को समाप्त कर देगा जो अब विश्वसनीय नहीं है, जब तक कि जानकारी को अद्यतन नहीं किया जाता है, |
| (xii) | | यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा और उसे निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा- |
| (क) | | कोई वैध स्व-प्रमाणन जो व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के कर प्रयोजनों के लिए निवास स्थान प्रमाणित करता है; या |
| (ख) | | मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन ( और ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना); |
| (xiii) | | स्व-प्रमाणन उस तारीख को अमान्य हो जाएगा जब स्व-प्रमाणन रखने वाले रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को पता चलता है या उसे यह जानने का कारण है कि स्व-प्रमाणन की शुद्धता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं; (xiv) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण स्व-प्रमाणन के अमान्य होने की तारीख से नब्बे कैलेंडर दिन, स्व-प्रमाणन की वैधता की पुष्टि होने की तारीख, या नया स्व-प्रमाणन प्राप्त होने की तारीख, जो भी पहले हो, किसी व्यक्ति को परिस्थितियों में परिवर्तन से पहले की स्थिति में मान सकता है; |
| (xv) | | यदि कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ऐसी नब्बे दिन की अवधि के दौरान मूल स्व-प्रमाणन की वैधता या वैध स्व-प्रमाणन की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस (उन) देश (देशों) या राज्य क्षेत्र (राज्य क्षेत्रों) का निवासी मानेगा जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता ने मूल स्व-प्रमाणन में निवासी होने का दावा किया था और उस (उन) देश (देशों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) का जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निवासी हो सकता है; |
| (xvi) | | कोई रिपोर्ट की गई परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की जांच किए बिना क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन पर विश्वास कर सकता है, जो विवरण की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं, जब तक कि उसे पता न हो या यह जानने का कारण न हो कि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं, |
| (xvii) | | रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन की मूल, प्रमाणित प्रति या फोटोकॉपी (माइक्रोफिश, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण के समान साधन सहित) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति रख सकता है; |
| (xviii) | | कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व प्रमाणन को वैध मान सकता है, चाहे स्व-प्रमाणन में कोई मामूली त्रुटि हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास त्रुटि के कारण स्व-प्रमाणन से अनुपस्थित जानकारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ विद्यमान हैं और मामूली त्रुटि को ठीक करने के लिए जिन प्रलेखनों पर विश्वास किया गया हैं, वे निर्णायक होंगे। |
(आ) उप-नियम ( 3 ) के प्रयोजनों के लिए,-
| (i) | | सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना में किसी देश या राज्य क्षेत्र के अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा प्रकाशित सूचना शामिल है, जैसे कि- |
| (क) | | कर प्रशासन द्वारा प्रकाशित सूची में दी गई जानकारी या |
| (आ) | | ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के किसी अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा अनुरक्षित या अधिकृत सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्टर में उपलब्ध जानकारी; या |
| (ग) | | किसी प्रमाणित प्रतिभूति बाजार में प्रकट की गई जानकारी; |
| (ii) | | यदि कोई इकाई भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवासी के रूप में कर के अध्यधीन है, तो निवास के सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को भारत के बाहर ऐसे प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा; |
| (iii) | | क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की "तर्कसंगतता" की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी प्रलेखन शामिल है) की समीक्षा करने पर, उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है; |
| (iv) | | यदि स्व-प्रमाणन तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा: |
| (क) | | एक वैध स्व-प्रमाणन, या |
| (ख) | | क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन। |
(ग) उप-नियम (8) और (9) के प्रयोजनों के लिए, स्व-प्रमाणन पर हस्ताक्षर ( या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो स्वदेशी विधि के अधीन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हो ।
(घ) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती हैं जिनमें रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अपने सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष के प्रलेखन पर विश्वास करेगा:-
| (i) | | तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्रित दस्तावेज़ों के संबंध में, अभिकर्ता या जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अधिग्रहीत कारबार के प्रलेखन पर विश्वास करता है; और |
| (ii) | | ऐसी स्थिति के संबंध में, जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अन्य रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं पर विश्वास करता है जो समान सुसंगत संव्यवहार को संभालते हैं। |
(14) नियम 241, 242, 243 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संगत क्रिप्टो-आस्ति में किसी भी संव्यवहार के संबंध में किसी भी सूचना का विनिमय केवल संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा करों के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए होगा।