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नियम संख्या. 243

नियम संख्या.

243

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा ।

243. (1) 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाले प्रत्येक सुसंगत कैलेंडर वर्ष के लिए और 1[नियम 242] के अधीन रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के आक्षेपों और 1[नियम 244] के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अध्यधीन, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, जो रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता हैं, या जिनके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी:-

(क)   प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं स्थान (व्यक्ति के मामले में);
(ख)   यदि किसी रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता की पहचान एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले के रूप में की जाती है, तो रिपोर्ट किए जाने वाले निवास का देश या राज्य क्षेत्र और टीआईएन, ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र के होंगे जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा अभिचिह्नित किए गए हैं;
(ग)   यदि सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के लागू होने के पश्चात् किसी इकाई की पहचान एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्तियों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है, वाली इकाई के रूप में की जाती है, तो इकाई का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र और टीआईएन तथा प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान, साथ ही, वह भूमिका (एं) जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है;
(घ)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या;
(ङ)   प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए, जिसके संबंध में इसने सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान संगत संव्यवहार किए हैं,-
(i)   संगत क्रिप्टो-आस्ति के प्रकार का पूरा नाम,
(ii)   मुद्रा के सापेक्ष किए गए अधिग्रहणों के संबंध में संदत्त कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या,
(iii)   कागजी मुद्रा के सापेक्ष किए गए निपटान के संबंध में प्राप्त कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या,
(iv)   अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष अधिग्रहण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;
(v)   संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष निपटान के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और सुसंगत संव्यवहार की संख्या;
(vi)   कुल उचित बाजार मूल्य इकाइयों की कुल संख्या और रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार की संख्या,
(vii)   उप-खंड (ii) और (iv) द्वारा कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार के अनुसार उप-विभाजित,
(viii)   उप-खंड (iii), (v) और (vi) के अंतर्गत कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा किए गए अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार द्वारा उप-विभाजित,
(ix)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा उन वॉलेट पतों, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को किसी वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध होने के लिए ज्ञात नहीं हैं, पर किए गए अंतरण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य के साथ-साथ इकाइयों की कुल संख्या ।

(2) (क) उप-नियम (1) के खंड (क) और (आ) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन की सूचना देना आवश्यक नहीं है, यदि

(i)   टीआईएन भारत के बाहर स्थित ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कर प्रयोजनों के लिए निवासी है; या
(ii)   भारत के बाहर स्थित उस देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में कर प्रयोजनों के लिए उस देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता निवासी है, और
(ख)   खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, टीआईएन को भारत के बाहर स्थित किसी देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया नहीं माना जाएगा —
(क)   जहां ऐसा देश या राज्य क्षेत्र टीआईएन जारी नहीं करता है और न ही टीआईएन के अभाव मैं कोई कार्यात्मक समकक्ष जारी करता है, या
(ख)   जहां ऐसे देश या राज्य क्षेत्र ने किसी विशेष व्यक्ति या इकाई को टीआईएन जारी नहीं किया है।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) से (ग) में निहित किसी भी बात के होते हुए, जन्म स्थान की सूचना देना आवश्यक नहीं है, जब तक कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्वदेशी विधि के अधीन इसे प्राप्त करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता न हो !

(4) रिपोर्ट की गई जानकारी में वह कागजी मुद्रा अभिचिह्नित होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है।

(5) धारा 509 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले संगत संव्यवहार का विवरण, प्रत्येक क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

(6) जहां, नियम 244 में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रिया के अनुसरण में, किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति को रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रपत्र संख्या 167 में उस वर्ष के पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा जिससे सूचना संबंधित है।

(8) (क) उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (ii) और (iii) के प्रयोजनों के लिए,-

(i)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संव्यवहार शुल्क घटाकर रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा संदत्त या प्राप्त की गई राशि की रिपोर्ट करेंगे;
(ii)   संदत्त या प्राप्त की गई राशि भारतीय रुपये में इंगित जाएगी;
(iii)   जहां राशि का संदाय या प्राप्ति कागजी मुद्राओं (भारतीय रुपये के सिवाय) में हुई हो,
(क)   इन्हें भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रत्येक संगत संव्यवहार के समय परिवर्तित किया जाएगा; और
(ख)   भारतीय रुपये में ऐसी कागजी मुद्रा के मूल्य की गणना के लिए रूपांतरण दर, संबंधित संव्यवहार की तारीख पर ऐसी कागजी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी;
(iv)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;
(v)   अधिग्रहण या निपटान कोई भी ऐसा संव्यवहार है जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को प्राप्त करता है या अंतरित करता है, चाहे ऐसी संपत्ति किसी तृतीय पक्ष के विक्रेता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो, या स्वयं रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो; और
(vi)   जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कागजी मुद्रा के बदले संगत क्रिप्टो-आस्ति का अधिग्रहण या निपटान करता है, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतर्निहित कागजी मुद्रा प्रतिफल की वास्तविक जानकारी नहीं है, तो ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (iv) और (v) के प्रयोजनों के लिए,-

(i)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य, संव्यवहार शुल्क घटाकर, की रिपोर्ट करेंगे,
(ii)   उचित बाजार मूल्य भारतीय रुपये में अवधारित किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन प्रत्येक संबंधित संव्यवहार के समय किया जाएगा;
(iii)   उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए,-
(क)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य को अवधारित करने के लिए, अपने द्वारा बनाए गए लागू क्रिप्टो-आस्ति से भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म पर निर्भर करेगा; या
(ख)   जहां किसी कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किसी ऐसी संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए किया जाता है जिसका सुगम मूल्यांकन किया जा सकता है, तो कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति के भारतीय रूपये में मूल्य का पता लगाने के लिए संगत क्रिप्टो-आस्ति, जिसके सापेक्ष कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किया गया है, के भारतीय रुपये में मूल्यांकन पर निर्भर होगा,
(iv)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;
(v)   एक ही रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा किए गए सभी क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार उक्त दोनों उप खंडों के अधीन रिपोर्ट की गई के अध्यधीन हैं,
(vi)   जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार करता है, चाहे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण या निपटान की वास्तविक जानकारी न हो, ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए,

(i)   मर्चेंट का वह ग्राहक, जिसके लिए या जिसकी ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार करने वाली सेवा प्रदान कर रहा है, उसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता (क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की परिभाषा में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन) माना जाएगा, और इसलिए, मर्चेंट के अतिरिक्त, रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में माना जाएगा;
(ii)   मर्चेंट के ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार से संबंधित समग्र जानकारी को उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (viii) के अधीन अंतरण के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल नहीं किया जाएगा, और
(iii)   उन अंतरणों के संबंध में समग्र जानकारी, जो केवल न्यूनतम सीमा को पूरा न करने के कारण रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार नहीं हैं, उप-नियम (1)(ड) के उप-खंड (vii) और (vii) के अधीन अंतरणों के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल की जाएगी।

(घ) उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (ix) के प्रयोजनों के लिए,-

(i)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को इस उप खंड के अधीन अंतरण की इकाइयों की कुल संख्या या कुल उचित बाजार मूल्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता है कि जिस वॉलेट पते पर संगत क्रिप्टो-आस्ति अंतरित किया जाता है वह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में परिभाषित वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध है;
(ii)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े किसी भी बाह्य वॉलेट पते (अन्य समकक्ष पहचानकर्ताओं सहित) को कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए अपने अभिलेख में एकत्र और बनाए रखना आवश्यक होगा; और
(iii)   संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े वॉलेट पतों की रिपोर्ट की गई की आवश्यकता नहीं होगी।

(ङ) उप-नियम (1) (ङ) के उप-खंड (vi), (vii), (viii) और (ix) के प्रयोजनों के लिए,—

(i)   उचित बाजार मूल्य, उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मूल्यांकन विधि का उपयोग करते हुए, भारतीय रुपये में अवधारित और रिपोर्ट किया जाएगा;
(ii)   मूल्यांकन करते समय, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति और भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्मों के मूल्यों को संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा, जिन्हें वह अंतरण के समय संगत क्रिप्टो-आस्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए बनाए रखता है;
(iii)   जहां अंतरण करने वाला रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्तिऔर भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म का लागू संदर्भ मूल्य नहीं रखता है, वहां निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों पर निर्भर होगा:-
(क)   सबसे पहले, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में बनाए गए आंतरिक लेखा बही मूल्यों का उपयोग किया जाएगा,
(ख)   यदि नही मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो तृतीय पक्ष कंपनियों या वेबसाइटों द्वारा प्रदान किया गया मूल्य, जो संगत क्रिप्टो-आस्तियों की वर्तमान कीमतों को एकत्रित करता है, का उपयोग किया जाएगा, यदि उस तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधि से मूल्य का विश्वसनीय संकेतक प्रदान करने की उचित अपेक्षा की जाती है,
(ग)   यदि मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट विधियों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता दद्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के नवीनतम मूल्यांकन उपयोग किया जाएगा; और
(घ)   यदि अभी भी कोई मूल्य अवधारित नहीं किया जा सकता है, तो अंतिम उपाय के रूप में एक उचित अनुमान लागू किया जा सकता है,
(iv)   प्रत्येक संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने उप-खंड (iii) में उल्लिखित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति पर विश्वास किया है, विधि को प्रपत्र संख्या 167 में इंगित किया जाएगा,
(v)   रिपोर्ट की गई जानकारी में उस कागजी मुद्रा को भी अभिचिह्नित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है; और
(vi)   रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा।

(9) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर आयकर महानिदेशक ( प्रणाली) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) उप-नियम (9) के प्रयोजनों के लिए- "डिजिटल हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है जिसे प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्ट की गई क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाता आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संचार विवरण सूचित करेगा तथा उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एक संख्या प्राप्त करेगा।

(ख) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण पर रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के नामित निदेशक द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षर, सत्यापन और प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अनिवासी है, तो ऐसे विवरण पर ऐसे नामित निदेशक से वैध मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकता है।

(12) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए, -

(क)   "नामित निदेशक" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा धारा 509 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
(i)   प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18 ) में यथापरिभाषित, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक कंपनी है; या
(ii)   प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक भागी फर्म या
(iii)   स्वामी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक स्वामित्व वाली कंपनी है; या
(iv)   प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक न्यास है, या
(v)   ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, या कोई अन्य व्यक्ति है; और
(ख)   "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

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