धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के रिपोर्ट अन्त्यव्हार का आक्षेप ।
242. (1) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन है, यदि वह —
| (क) | | भारत में कर प्रयोजनों के लिए निवासी कोई इकाई या व्यक्ति है; या |
| (ख) | | कोई ऐसी इकाई जो भारत की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या |
| (ग) | | कोई ऐसी इकाई जिसका भारत में विधिक व्यक्तित्व है या जिस पर धारा 263 के अधीन आय विवरण दाखिल करने का दायित्व है, या |
| (घ) | | भारत से प्रबंधित इकाई है, या |
| (ङ) | | कोई इकाई या व्यक्ति जिसका भारत में नियमित कारबार स्थान हो । |
(2) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत में स्थित शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।
(3) भारत में किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं हैं, -
| (क) | | जहां यह कोई ऐसी इकाई है, - |
| (i) | | उप-नियम (1) (ख) से (ङ) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो- आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; |
| (ii) | | उप-नियम (1) (घ) और (ङ) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं,- |
| (अ) | | ऐसी इकाई जो ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या |
| (आ) | | ऐसी इकाई जिसका या तो भागीदार क्षेत्राधिकार में विधिक व्यक्तित्व है या भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्राधिकारियों को ऐसी इकाई की आय के संबंध में कर विवरणी या कर सूचना विवरणी दाखिल करने का दायित्व है, या |
| (iii) | | उप-नियम (1) (ङ) के अनुसार, यदि ऐसी अपेक्षाएं किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार से प्रबंधन होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; या |
| (ख) | | जहां यह, उप-नियम (1)(ङ) के अनुसरण में, ऐसा व्यक्ति है, यदि ऐसी अपेक्षाएं किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं, या |
| (ग) | | उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (आ) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अनुसरण में, यदि उसने भारत द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में यह पुष्टि करते हुए भारत के पास एक अधिसूचना प्रस्तुत की है कि ऐसी अपेक्षाओं को वस्तुतः ऐसे समान संबंध कि यह भारत में होने के अध्यधीन है, के अनुसरण में किसी भागीदार क्षेत्राधिकार के नियमों के अधीन ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो- आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाता है; या |
| (घ) | | भागीदार क्षेत्राधिकार में किसी शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में, यदि ऐसी आवश्यकताएं भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसी शाखा द्वारा पूरी की जाती हैं। |