धारा 32(ङ) के अधीन अवसंरचना सुविधा.
24. धारा 32(ङ) के अधीन अवसंरचना सुविधा के रूप में अधिसूचित होने के लिए किसी सार्वजनिक सुविधा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—
| (क) | | उसका स्वामित्व भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य निकाय के पास हो; |
| (ख) | | उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय के साथ निम्नलिखित के लिए कोई करार किया है— |
| (i) | | विकासशील; या |
| (ii) | | संचालन तथा रखरखाव या; |
| (iii) | | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-आईए (4)(i) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट आधारिक ढांचा सुविधा के समान प्रकृति की एक नई आधारिक ढांचा सुविधा का विकास, संचालन और रखरखाव करना; और |
| (ग) | | उसने 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात ऐसी अवसंरचना सुविधा का परिचालन और रख-रखाव आरंभ कर दिया है या कर रहा है। |