आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 239

नियम संख्या.

239

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

रखी जाने वाली और रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी ।

239. (1) प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात्: -

(क)  खाते के प्रत्येक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति का नाम, पता, करदाता पहचान संख्या (कर प्रयोजनों के लिए उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा खाताधारक को आवंटित) और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान (किसी व्यक्ति के मामले में); अतः, यदि खाता अमेरिका में रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते का है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित कार्य भी करने होंगे:-
I.  यह अभिलेख रखना और रिपोर्ट करना कि क्या खाताधारक ने वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया है;
॥.  यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;
(ख)   किसी ऐसी इकाई के मामले में, जो खाताधारक है और जिसे नियम 240 में निर्धारित सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के पालन के पश्चात एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली इकाई के रूप में पहचाना जाता है जो एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है,-
(i)  इकाई का नाम और पता, उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा इकाई को आवंटित करदाता पहचान संख्या, और
(ii)  ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तारीख और जन्म स्थान तथा उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को आवंटित करदाता पहचान संख्या;
  तथापि, यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते से भिन्न किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित भी करना होगा:-
I.  उन भूमिकाओं को बनाए रखना और रिपोर्ट करना जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है और क्या प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति के लिए एक वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया है;
II.  यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता एक संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;
(ग)   खाता संख्या (या खाता संख्या न होने पर कार्यात्मक समतुल्य); अतः यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को खाते का प्रकार और यह भी बताना होगा कि खाता पहले से विद्यमान है या नया खाता है;
(घ)   संबंधित कैलेंडर वर्ष के अंत में खाते की शेष रकम या मूल्य (जिसमें, नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, नकद मूल्य या समर्पण मूल्य शामिल है) या, यदि खाता उस वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, तो बंद होने से ठीक पहले की रकम;
(ङ)   किसी अभिरक्षक खाते के मामले में, -
(i)  खाते में रखी गई आस्तियों के संबंध में अर्जित कुल ब्याज रकम, कुल लाभांश रकम और अन्य आय की कुल सकल रकम, जो प्रत्येक मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में (या खाते के संबंध में) संदाय या जमा की गई हो; और
(ii)  वित्तीय आस्तियों की बिक्री या मोचन से प्राप्त कुल सकल आय, जो उस कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदाय या जमा की गई हो, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था ने खाताधारक के लिए संरक्षक, ब्रोकर, नामित व्यक्ति या किसी अन्य एजेंट के रूप में कार्य किया हो;
(च)   किसी भी निक्षेपागार खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में जमा या संदाय किया गया कुल सकल ब्याज;
(छ)  खंड (ड) या (च) में उल्लिखित खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान उस खाते के संबंध में खाता धारक को संदाय की गई या उसके खाते में जमा की गई कुल सकल रकम, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था देनदार या ऋणी है, जिसमें संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को किए गए किसी भी मोचन संदाय की कुल रकम भी शामिल है; और
(ज)  किसी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी खाते के मामले में, कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 के लिए, प्रत्येक गैर-भागीदार वित्तीय संस्था का नाम जिसे संदाय किया गया है और ऐसे भुगतानों की कुल रकम;

हालांकि, निम्नलिखित से संबंधित जानकारी रिपोर्ट की जाएगी, -

(i)   कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट जानकारी, जो यू. एस. रिपोर्टेबल खातों से संबंधित है;
(ii)  कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और खंड (ङ) के उपखंड (i) में संदर्भित जानकारी, यू.एस. रिपोर्टेबल खातों के संबंध में है;
(iii)   कैलेंडर वर्ष 2016 के संबंध में, खंड (क) से (ज) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;
(iv)  कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के संबंध में, खंड (क) से (छ) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;
(v)   प्रत्येक यू. एस. रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा 30 जून, 2014 को बनाए रखा है, किसी भी संबंधित व्यक्ति की करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के रिकॉर्ड में नहीं है।
(i)   यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, जहां किसी निवेश इकाई में कोई इक्विटी हित धारित है जो एक कानूनी व्यवस्था है, वह भूमिका (एं) जिसके आधार पर रिपोर्टेबल व्यक्ति इक्विटी हित धारक है;

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए,-

(क)  "खाताधारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे खाता रखने वाली वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध किया है या पहचाना गया
 परंतु यह कि कोई व्यक्ति, वित्तीय संस्था के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के हितलाभ के लिए या उसकी ओर से एजेंट, संरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार या मध्यवर्ती के रूप में वित्तीय खाता रखता है, तो उसे खाताधारक नहीं माना जाएगा, और ऐसे अन्य व्यक्ति को खाताधारक माना जाएगा:
  परंतु यह भी कि, यदि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, खाताधारक वह कोई भी व्यक्ति होगा जो संविदा की परिपक्वता पर संदाय प्राप्त करने का हकदार है या वह कोई भी व्यक्ति जो नकद मूल्य प्राप्त करने या संविदा के लाभार्थी को बदलने का हकदार है, और यदि कोई भी व्यक्ति नकद मूल्य प्राप्त करने या लाभार्थी को बदलने का हकदार नहीं है, तो खाताधारक संविदा में स्वामी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति और संविदा की अपेक्षाओं के अधीन संदाय का निहित अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा;
(ख) "करदाता पहचान संख्या" से उस देश या राजयक्षेत्र में किसी व्यक्ति को कर प्रयोजनों के लिए आवंटित संख्या अभिप्रेत है जिसमें वह निवासी है, और यदि ऐसी कोई संख्या आवंटित नहीं की गई है तो इसमें उसका कार्यात्मक समतुल्य भी शामिल है।

(3) जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अधीन निवासी हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या बनाए रखनी होगी।

(4) उप-नियम (1) के के होते हुए, प्रत्येक पूर्व-विद्यमान खाते के संबंध में करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के अभिलेखों में दर्ज नहीं है, यद्यपि, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित के संबंध में करदाता पहचान संख्या और जन्म तारीख प्राप्त करनी होगी:

(क)  31 दिसंबर, 2016 तक पूर्व विद्यमान खाते और इसे कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के लिए रिपोर्ट करना होगा; और
(ख)  यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय कोई अन्य खाता, जब भी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व-विद्यमान खाते से संबंधित जानकारी को अद्यतन करना अपेक्षित हो।

(5) उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के के होते हुए, करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं हैं, यदि:-

(i)   कर प्रयोजनों के लिए जिस देश या राज्यक्षेत्र में व्यक्ति निवासी हैं, उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा करदाता पहचान संख्या (उसके कार्यात्मक समतुल्य सहित) जारी नहीं की गई है; या
(ii)  भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू विधि के अनुसार ऐसे देश या राज्यक्षेत्र द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या रखना अपेक्षित नहीं है।

(6) उप-नियम (1) के के होते हुए, जन्म स्थान की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध न हो।

(7) उप-नियम (1) (ङ) (ii) के के होते हुए और जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खातों के किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में अन्यथा चुनाव न करे, किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, परन्तु ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन दी गई हो; हालांकि, इस उप-नियम के उपबंध यू. एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय अन्य खातों पर लागू होंगे।

(8) धारा 508 (1) (ट) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले रिपोर्टेबल खाते का विवरण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्येक ऐसे खाते के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नियम 240 में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना गया हो, अतः, यदि ऐसी सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कोई खाता रिपोर्टेबल खाता नहीं पाया जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण प्ररूप संख्या 166 में तथा ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, द्वारा बोर्ड की स्वीकृति से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए उस वर्ष के पश्चात आने वाले 31 मई तक विनिर्दिष्ट किया जाए;

(10) (क) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "डिजिटल हस्ताक्षर " से ऐसे किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है, जिसे प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृतकिया गया हो।

(ख) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित कैप्चर और ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डेटा संरचनाओं और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे, साथ ही उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करेंगे।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण सूचित करेगी तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगी;

(ख) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण को रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के नामित निदेशक द्वारा संस्था के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अनिवासी है, तो विवरण को ऐसे नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकेगा;

(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करें।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क)  "नामित निदेशक" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा धारा 508 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
(i)   प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक कंपनी;
(ii)  प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक साझेदारी फर्म;
(iii)   स्वामी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक स्वामित्व फर्म;
(iv)   प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक न्यास है;
(v)  वह व्यक्ति या व्यष्टि, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय हैं, या कोई अन्य व्यक्ति है;
(ख) "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग)  "विनियामक" से ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अभिप्रेत है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की गतिविधियों को लाइसेंस देने, प्राधिकृतकरने, रजिस्ट्रीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

(12) (क) उप-नियम (11) (ग) में विनिर्दिष्ट विनियामक निम्नलिखित के लिए अनुदेश या दिशानिदेश जारी करेगा:

(i)  नियम 238 से 240 के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोटिंग और सम्यक् तत्परता प्रक्रिया की अपेक्षाओं को शामिल करना;
(ii)  रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया और तरीका प्रदान करना; और
(iii)  रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि वह अपने रिपोर्टिंग दायित्व को पूरा कर सके, यदि ऐसी सूचना विनियामक द्वारा जारी किसी नियम या विनियम के अधीन रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अपने विनियामक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और रीति के अनुसार वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी बनाए रखेगी, ताकि इस नियम के अधीन विहित जानकारी की रिपोर्टिंग की जा सके और नियम 240 के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

(13) इस नियम के उप-नियम (1)(ख) और उप-नियम (1) (i) के के होते हुए, 31 दिसंबर 2025 तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए प्रत्येक रिपोर्टेबल खाते, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते को छोड़कर. के संबंध में और उस तारीख के पश्चात दूसरे कैलेंडर वर्ष तक समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधियों के लिए, उस भूमिका (भूमिकाओं) से संबंधित जानकारी, जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति संस्था का नियंत्रक व्यक्ति या इक्विटी हितधारक है, केवल तभी रिपोर्ट करना अपेक्षित है जब ऐसी जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध हो।

फ़ुटनोट