सिनेमा फिल्मों के निर्माताओं या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप ।
236. (1) सिनेमा फिल्मों का निर्माण करने वाले या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्ति, या दोनों द्वारा धारा 507 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 164 में होगा।
(2) प्ररूप संख्या 164 कर वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
(3) धारा 507 के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृतकोई व्यक्ति होगा।
(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्ररूप संख्या 164 निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट गतिविधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 507(3) में दिया गया है।

