धारा 501 के अधीन नोटिस, समन, मांग पत्र आदेश और अन्य पत्र की तामील ।
232. (1) धारा 501 (1) के प्रयोजनों के लिए, वे पते (इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश के पते सहित) जिन पर अधिनियम के अधीन कोई नोटिस, समन, मांग पत्र आदेश या कोई अन्य संचार (जिसे यहां संचार कहा गया है) भेजा या प्रेषित किया जा सकेगा, वे उप-नियम (2) के अनुसार होंगे:
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पते—
(क) धारा 501 (1) (क) या धारा 501 (1) (ख) में उपबंधित रीति से दिए या प्रेषित किए गए किसी भी पत्र के लिए पते निम्नलिखित होंगे:
| (i) | प्राप्तकर्ता के पैन डेटाबेस में उपलब्ध पता; या | |
| (ii) | उस आयकर रिटर्न में दिया गया पता जिससे संचार संबंधित है; या | |
| (iii) | प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध पता; या | |
| (iv) | नियम 160 के अधीन प्ररूप संख्या 98 या नियम 237 के अधीन प्ररूप 165 में दिए गए निर्धारिती का पता; या | |
| (v) | प्राप्तकर्ता के कंपनी होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता; या | |
| (vi) | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण या विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या | |
| (vii) | किसी सार्वजनिक सेवा, उपयोगिता प्रदाता के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या | |
| (viii) | (vi) और (vii) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण या संस्था के साथ पत्राचार में दिया गया पता, |
लेकिन ऐसा संचार मद (i) से (viii) में उल्लिखित पते पर सुपुर्द या संप्रेषित नहीं किया जाएगा, यदि प्राप्तकर्ता आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा संचार जारी करने के लिए प्राधिकृतकिसी व्यक्ति को संचार के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में कोई अन्य पता देता है;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिदान या प्रेषित किसी भी संचार के लिए पता निम्नलिखित होगा:
| (i) | प्राप्तकर्ता, जिससे संचार संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या | |
| (ii) | प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या | |
| (iii) | निर्धारिती के ई-फाइलिंग पोर्टल में उपलब्ध रजिस्ट्री डाक पता; या | |
| (iv) | पैन के लिए आवेदन करते समय दिया गया ईमेल पता; या | |
| (v) | यदि प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी का ईमेल पता, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है; या | |
| (vi) | प्राप्तकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृतकिसी व्यक्ति को दिया गया कोई ई-मेल पता; या | |
| (vii) | अभिलेखों में उपलब्ध ई-मेल पता। |
(3) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) इलेक्ट्रॉनिक संचार के सुरक्षित संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे और ऐसे संचार के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

