धारा 420 के प्रयोजनों के लिए प्ररूप एवं प्रमाणपत्र ।
228. (1) धारा 420 (1) में दीर्घपंक्ति के खंड (i) या (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भारत में अधिवासित न होने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाने वाला वचनपत्र प्ररूप संख्या 154 में होगा।
(2) दिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 420 (1) के अधीन जारी किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 155 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।
(3) भारत में अधिवासित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना प्ररूप संख्या 156 में होगी।
(4) धारा 420 (4) के अधीन प्रत्येक आवेदन प्रारूप सं. 157 में किया जाएगा।
(5) धारा 420 (5) के अधीन आवेदन प्ररूप संख्या 158 में किया जा सकेगा।
(6) धारा 420 (5) के अधीन जारी किया गया कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 159 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।
(7) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वचनपत्र की एक प्रति और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र की एक प्रति धारा 420 (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक को भेजी जाएगी।

