कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 413 के अधीन निर्धारण अधिकारी की कतिपय शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा ।
226.(1) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा कर वसूली अधिकारी को धारा 287 के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृतकर सकेगा, ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में अभिलेख से स्पष्ट त्रुटि को सके, जिसके परिणामस्वरूप कोई रकम देय है और कर वसूली अधिकारी ने ऐसी रकम के संबंध में धारा 413 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया है।
(2) कर वसूली अधिकारी निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

