धारा 394(1) [सारणी क्रमांक 1 से 5 और 9] के अनुसार कर की कटौती या संग्रहण के लियुए उत्तरदायी व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, के लिए धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप ।
221. (1) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 398(2) के अधीन प्रमाणपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा:-
| (क) | कर की कटौती न होने या कम कटौती होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 149 में, | |
| (ख) | कर का संग्रहण न होने या कम संग्रहण होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 150 में। |
(2) प्ररूप संख्या 149 या प्ररूप संख्या 150 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

